HDFC बैंक पर RBI का शिकंजा! नियमों के उल्लंघन पर लगा 91 लाख का भारी जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने HDFC बैंक पर 91 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ नियमों का उल्लंघन करने, ‘एडवांस पर इंटरेस्ट रेट’, ‘बैंकों द्वारा फाइनेंशियल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग में रिस्क और कोड ऑफ़ कंडक्ट को मैनेज करने के लिए गाइडलाइन’ और KYC (नो योर कस्टमर) पर जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।
RBI ने 31 मार्च, 2024 तक बैंक की फाइनेंशियल स्थिति के सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन के दौरान यह पाया कि बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं किया है। बैंक की पूरी तरह से ओन्ड सब्सिडियरी ने ऐसे व्यावसायिक कार्य किए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 के तहत किसी बैंकिंग कंपनी के लिए अनुमत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने कुछ ग्राहकों के KYC नॉर्म्स का पालन तय करने का काम भी आउटसोर्सिंग एजेंट्स को सौंप दिया था, जो नियमों के विरुद्ध है।
बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसके जवाब पर विचार करने के बाद, RBI ने पाया कि आरोप सही हैं और जुर्माने की राशि उचित है। हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल कानूनी और रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है और इसका बैंक के ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह कार्रवाई RBI द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई से अलग है।
