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नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दुराचार, आरोपित की जमानत खारिज

By Dec 6, 2025

नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी महोदर सिंह को मथुरा की अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) क्राइम राधाकृष्ण गुप्ता और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और ऐसे में उसे जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत से उन्होंने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का आग्रह किया।

घटना 11 अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है, जब पीड़ित महिला ने थाना सिकंदरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था। महिला के अनुसार, उसने एक दूधिया से अपनी मां के लिए कहीं काम लगवाने के संबंध में बात की थी। दूधिया ने एक मोबाइल नंबर दिया, जो आरोपी महोदर सिंह का था।

तहरीर के मुताबिक, महिला की मां ने उस नंबर पर संपर्क किया तो आरोपी ने रुनकता बुलाया। वहां बात करने के बहाने आरोपी महिला को अपने घर ले गया। घर पर उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया और पीड़ित महिला को पिला दिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद महिला बेहोश हो गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

जब महिला को होश आया तो आरोपी माफी मांगने लगा। लोक-लज्जा के भय से महिला ने शुरुआत में किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में जब उसे परेशानी हुई तो उसने सारी आपबीती अपनी बेटी को बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

इस बीच, आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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