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चेक बाउंस मामले में मोनू खान दोषी, छह माह की सजा और भारी जुर्माना

By Dec 6, 2025

एक महत्वपूर्ण फैसले में, विशेष न्यायालय एनआई एक्ट के पीठासीन अधिकारी अरविंद यादव ने मोनू खान, जो लोहामंडी के निवासी हैं, को सवा लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में दोषी पाया है। अदालत ने उन्हें छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, उन पर 1,70,147 रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जुर्माने की राशि में से 1,60,000 रुपये वादी, यानी धर्मेंद्र सिंह, जो डीआर इंटरप्राइजेज पटपरी विद्या नगर नगला पदी के प्रोपराइटर हैं, को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जाएंगे। वहीं, 10,147 रुपये की राशि राज्य सरकार के खाते में जमा की जाएगी।

मामले के अनुसार, धर्मेंद्र सिंह ने अधिवक्ता विनोद कुमार कमल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अपने कथन में बताया कि उनके और मोनू खान के बीच अच्छे व्यावसायिक संबंध थे। जुलाई 2019 में, मोनू खान ने धर्मेंद्र सिंह की फर्म से बेकरी मॉडल्स, बेकरी बॉक्स (हॉट केस) और फ्लोर मिक्सचर मशीनें कुल 1,30,111 रुपये में खरीदी थीं।

इस खरीद के भुगतान के एवज में, मोनू खान ने 5,000 रुपये नकद दिए थे। शेष राशि, जो 1,25,111 रुपये थी, के लिए उन्होंने एक चेक प्रदान किया था। जब यह चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह डिसऑनर हो गया। विधिक नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, मोनू खान ने राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते यह मामला अदालत तक पहुंचा।

यह फैसला चेक बाउंस के मामलों में एक सख्त संदेश देता है और व्यावसायिक लेनदेन में ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करता है। अदालत का यह निर्णय वित्तीय अनुशासन और कानूनी अनुपालन के महत्व को भी उजागर करता है।

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