कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ीं, किसानों पर बयान पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को किसानों पर दिए गए एक बयान के मामले में अदालत से राहत मिलती नहीं दिख रही है। उनके खिलाफ दायर परिवाद पर संज्ञान लेते हुए एक विशेष अदालत ने थाना न्यू आगरा को 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 225 (1) बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
यह परिवाद भाजपा की हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा 11 सितंबर 2024 को न्यायालय में दायर किया गया था। परिवाद में यह आरोप लगाया गया है कि कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक सार्वजनिक मंच पर किसानों के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की थी। अधिवक्ता शर्मा के अनुसार, इस बयान ने न केवल उनकी बल्कि देशभर के लाखों किसानों की भावनाओं को आहत किया है और उनकी गरिमा व सम्मान को ठेस पहुंचाई है।
शुरुआत में, इस परिवाद को एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के 6 मई के इस आदेश के खिलाफ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने सत्र न्यायालय में एक रिवीजन याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई 12 नवंबर को, विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को परिवाद पर पुनः विचार करने का आदेश दिया था।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि परिवाद में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच, धारा 225 (1) बीएनएसएस के तहत अन्वेषण किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है। इसी आधार पर, विशेष मजिस्ट्रेट ने थाना न्यू आगरा के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे मामले की गहन जांच सुनिश्चित करें और 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत आख्या न्यायालय में जमा करें। यह उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी न्यायालय ने इसी मामले में थाना न्यू आगरा से रिपोर्ट मांगी थी।
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