2017 यौन उत्पीड़न मामला: अभिनेता दिलीप बरी, 6 अन्य दोषी करार
केरल की एक अदालत ने सोमवार को 2017 के बहुचर्चित अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष दिलीप की आपराधिक साजिश में संलिप्तता साबित करने में विफल रहा।
हालांकि, इसी मामले में अदालत ने छह अन्य आरोपियों को आपराधिक साजिश, गलत तरीके से बंधक बनाना, लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, अपहरण, वस्त्रहरण का प्रयास और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों में दोषी पाया है।
एर्नाकुलम जिला और प्रधान सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने सुबह 11 बजे यह फैसला सुनाया। यह मामला 17 फरवरी 2017 को कोच्चि में एक प्रमुख मलयालम अभिनेत्री के अपहरण और लगभग दो घंटे तक कार में यौन उत्पीड़न से संबंधित है।
इस मामले में पल्सर सुनील, मार्टिन एंटनी, मणिकांतन बी, विजेश वीपी, सलीम एच, प्रदीप, चार्ली थॉमस, सनील कुमार उर्फ मेस्त्री सनील और शरत सहित दस आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे थे।
सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, अपहरण, यौन उत्पीड़न, सामूहिक दुष्कर्म, सबूत नष्ट करना और सामान्य इरादे के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।
आठवें नंबर के आरोपी दिलीप पर सबूत नष्ट करने का भी अतिरिक्त आरोप था।
पुलिस ने अप्रैल 2017 में पहला आरोप पत्र दायर किया था। जुलाई 2017 में, जांचकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाने के बाद कि मुख्य आरोपी पल्सर सुनील ने जेल से उसे एक पत्र भेजा था, दिलीप को गिरफ्तार किया गया था। उसे बाद में अक्टूबर 2017 में जमानत मिल गई थी।
2017 में ही एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जबकि कई आरोपियों को या तो बरी कर दिया गया था या सरकारी गवाह बना दिया गया था।
2018 में, दिलीप ने केरल पुलिस द्वारा पक्षपात का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की थी। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि कोई भी आरोपी जांच एजेंसी का चुनाव नहीं कर सकता।
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