18 साल से कम उम्र के युवा भी कर सकेंगे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन
चुनाव आयोग ने युवाओं के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, अब वे किशोर भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन (एडवांस फॉर्म) जमा कर सकेंगे, जिनकी आयु मार्च-अप्रैल 2026 में 18 वर्ष पूरी होने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैसे ही युवा मतदान की आयु पूरी करें, वे तुरंत मतदाता सूची में शामिल हो जाएं और उन्हें किसी अतिरिक्त प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।
नए प्रावधान के तहत, पात्र किशोर अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से एडवांस फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर वे इसे बीएलओ को जमा करा देंगे। इस भरे हुए फॉर्म को बीएलओ द्वारा डिजिटल किया जाएगा और चुनाव आयोग की प्रणाली में ‘स्लीप मोड’ में रखा जाएगा। जैसे ही आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसका मतदाता पंजीकरण स्वतः सक्रिय हो जाएगा। इससे अगले वर्ष बालिग होने पर उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होगी।
इस बीच, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, प्रशासन ने बूथ-डे मनाने का निर्णय लिया है। आगामी बृहस्पतिवार को सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान बूथों पर उपस्थित रहेंगे और फील्ड में जाने के बजाय बूथ पर ही मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। आयोग ने बीएलओ के लिए एक मतदाता के घर पर अधिकतम तीन बार जाने का प्रावधान निर्धारित किया है। यदि कोई मतदाता तीन बार संपर्क के बावजूद आवेदन भरकर जमा नहीं करता है, तो उसे मतदाता बनने का इच्छुक नहीं माना जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, हापुड़ जिले में एसआईआर (सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन) प्रक्रिया लगभग 72.75 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। अब तक 2678 लोगों ने मतदाता न बनने की इच्छा जताते हुए अपने आवेदन वापस कर दिए हैं। इसके अलावा, कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जिन्होंने स्वयं को एसआईआर श्रेणी में शामिल करने से इनकार कर दिया है, या तो आवेदन लेने से मना करके या बिना हस्ताक्षर के आवेदन वापस करके। ऐसे मामलों में, बीएलओ उनकी वोट काटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
जिन व्यक्तियों के नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें अभी एसआईआर फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन्हें फॉर्म संख्या छह, सात और आठ भरकर जमा कराना होगा, जिसके बाद ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। यह कदम मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक कुशल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
