यौन उत्पीड़न केस: कांग्रेस के पूर्व MLA को केरल HC से मिली गिरफ्तारी से राहत
केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के निलंबित पूर्व विधायक राहुल मामकूटाथिल को यौन उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने उन्हें तत्काल गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल मामकूटाथिल पर एक महिला द्वारा बलात्कार और जबरन गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी वैधता और अग्रिम जमानत को लेकर केरल उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है।
न्यायमूर्ति के बाबू की पीठ ने 15 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई तय करते हुए कहा कि जब तक याचिकाकर्ता को अदालत से राहत मिलती है, तब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस आदेश के बाद मामकूटाथिल को कुछ समय के लिए राहत मिली है।
सूत्रों के अनुसार, मामकूटाथिल के खिलाफ बेंगलुरु की एक महिला ने दुष्कर्म का एक और मामला दर्ज कराया है। इस बीच, तिरुवनंतपुरम की निचली अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था। आरोपों के सामने आने के बाद से ही वह फरार बताए जा रहे थे।
उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए, मामकूटाथिल के वकीलों ने दलील दी कि महिला के साथ उनका संबंध आपसी सहमति से था, लेकिन बाद में अनबन होने पर महिला ने झूठा मामला दर्ज कराया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और गलत हैं। अदालत ने इन दलीलों पर गौर करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
