कठुआ में आतंकी खतरे के चलते VPN बैन, राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर
कठुआ जिले में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों और सीमा पार से घुसपैठ की आशंकाओं के बीच, प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के इस्तेमाल पर दो महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत लिया गया है, जो 24 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
आदेश के अनुसार, कुछ व्यक्ति और समूह साइबर सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने और प्रतिबंधित सामग्री तक पहुंचने के लिए वीपीएन का दुरुपयोग कर रहे थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह प्रतिबंध कठुआ जिले में संचालित होने वाले सभी व्यक्तियों, संस्थानों, साइबर कैफे और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होता है, जब तक कि उन्हें सरकार द्वारा विशेष अनुमति न दी जाए।
इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले, पुंछ और राजौरी जिलों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए गए थे, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं को उजागर करते हैं।
