अवैध होर्डिंग केस: केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई 11 दिसंबर तक टली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवैध होर्डिंग मामले में दर्ज शिकायत पर होने वाली सुनवाई अब 11 दिसंबर तक के लिए टल गई है। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस मामले में अगली कार्रवाई के लिए यह तारीख तय की है।
यह मामला वर्ष 2019 में द्वारका में लगाए गए गैर-कानूनी होर्डिंग्स से जुड़ा है। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 की धारा तीन के तहत एक अर्जी दायर की थी। इसमें तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार और कई अन्य राजनीतिक हस्तियों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने द्वारका में विभिन्न स्थानों पर बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है।
शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत को मामले की जानकारी दी। अदालत ने पूर्व में इस मामले में द्वारका दक्षिण पुलिस थाने के एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश में कहा गया था कि बैनर या होर्डिंग लगाना सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने की श्रेणी में आता है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि जांच एजेंसी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि होर्डिंग किसने तैयार किए, किसने प्रिंट किए, किसने उन्हें लगाया और यह सब किसके कहने पर किया गया।
मामले की पिछली सुनवाई 29 सितंबर को हुई थी, जिसमें जांच अधिकारी को जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था और तीन दिसंबर तक एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया गया था। अब मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी, जहां अदालत आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।
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