POCSO Act के तहत दोषी को 3 साल की सजा, 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला
शहर की एक अदालत ने POCSO Act के तहत एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। दोषी शमीम पर 6 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 2020 का है जब एक 8 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी।
पीड़िता की नानी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 17 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे उनकी धेवती खेत पर खाना देने जा रही थी। रास्ते में पड़ोस के आम के बाग की रखवाली कर रहे शमीम ने बच्ची को अकेला देखकर उसे जबरन खींचकर मक्का के खेत में ले गया।
शिकायत मिलने के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ POCSO Act की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस विवेचना में शमीम का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। POCSO Act कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शमीम को दोषी पाया और उसे 3 साल की कैद और 6 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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