पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता: Transport Dept ने जारी किए नए नियम
धनबाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब किसी भी पुराने वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों को परिवहन विभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
नए नियमों के तहत, वाहन के पंजीकरण स्मार्ट कार्ड की जांच के साथ-साथ फॉर्म 29 और 30 जैसे आवश्यक दस्तावेजों को जमा करके सत्यापित कराना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन का मालिकाना हक विक्रेता से खरीदार को कानूनी रूप से हस्तांतरित हो जाए और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या कागजी गड़बड़ी से बचा जा सके।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेकंड हैंड वाहनों के बाजार में धोखाधड़ी को रोकना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। सभी वाहन की जानकारी और कीमत विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। यह कदम पुरानी गाड़ी बेचने के बाद पूर्व मालिक की जिम्मेवारी को भी समाप्त करेगा।
