झारखंड में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, गाइड-होटल के लिए सख्त होंगे नियम; विधानसभा में आएगा नया बिल
झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को एक नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में झारखंड पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इस संबंध में, राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में ‘झारखंड पर्यटन विकास एवं निबंधन (संशोधन विधेयक), 2025’ पेश करेगी।
यह विधेयक पर्यटन क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तहत, राज्य में संचालित होने वाले सभी होटल, टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफर और एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। पंजीकरण की अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है, जिसके लिए शुल्क भी तय किया गया है।
इस पहल से नेतरहाट, रजरप्पा, पतरातू और बैद्यनाथ धाम जैसे ग्रेड-ए पर्यटन स्थलों पर विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। प्राधिकरण का गठन शहरी निकाय क्षेत्रों के बाहर के पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
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