टेडी बियर का झांसा, छात्रा से दुष्कर्म: पिता की गवाही ने खोला राज
मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा को टेडी बियर दिलाने का झांसा देकर कार से अगवा कर दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले में पॉक्सो विशेष अदालत में बुधवार को पहले गवाह, पीड़िता के पिता की गवाही दर्ज की गई। इस दौरान जेल में बंद आरोपी मुकेश कुमार राय को भी अदालत में पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश नूर सुल्ताना के समक्ष अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने पीड़िता के पिता को गवाही के लिए प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष की ओर से गवाह का प्रतिपरीक्षण किया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि एक दिसंबर निर्धारित की है, जिस दिन अभियोजन पक्ष अपना दूसरा गवाह पेश करेगा। इस मामले में कुल 13 गवाह बनाए गए हैं।
पीड़िता के पिता ने गवाही में बताया कि 31 मई की रात करीब साढ़े 11 बजे उनकी 11 वर्षीय बेटी घर के बाहर निकली और पांच मिनट तक वापस नहीं आई। जब वे उसे ढूंढने निकले, तो देखा कि आरोपी मुकेश कुमार राय कार से आया और बेटी दर्द से कराहते हुए कार से निकली। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कार लेकर भागने लगा। ग्रामीणों के पथराव के बावजूद, आरोपी ने कार से उन्हें रौंदने का प्रयास किया। बाद में, खुद को घिरा देख आरोपी कार छोड़कर एक पट्टीदार के घर में घुस गया।
पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि आरोपी मुकेश ने उसे टेडी बियर दिलाने का झांसा दिया था और रात में मां के मोबाइल से फोन करने को कहा था। जब उसने फोन किया तो आरोपी ने उसे होटल में टेडी बीयर होने की बात कहकर कार से एक अर्द्धनिर्मित भवन में ले गया, जहां उसने मारपीट कर दुष्कर्म किया। शुरू में तुर्की थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने पर पीड़िता के पिता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोपी मुकेश कुमार राय ने पूर्व में उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पॉक्सो अधिनियम की धाराओं का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को मामले का समयबद्ध तरीके से ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया था।
