शांतिपल्ली वासियों को जल्द मिलेंगे अपने घर, हाईकोर्ट ने हटाई बाधाएं
भुवनेश्वर के शहीदनगर स्थित शांतिपल्ली बस्ती के हजारों परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से प्रतीक्षित आवास योजना के दूसरे चरण में पात्र लाभार्थियों को घर देने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई पर पूर्ण विराम लगाते हुए 2023 से जारी अंतरिम रोक को हटा दिया है।
न्यायमूर्ति संजीव कुमार पाणिग्राही की खंडपीठ ने शांतिपल्ली बस्ती के कई निवासियों की ओर से दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर वर्षों तक कब्जा बनाए रखने से किसी भी व्यक्ति को उसका मालिकाना हक नहीं मिल जाता। अदालत ने शांति नगर आवास योजना के लिए 19 एकड़ 395 डिसिमिल भूमि को 4 नवंबर 2016 की अधिसूचना के तहत ओडिशा विकास प्राधिकरण (बीडीए) को हस्तांतरित किए जाने के सरकारी निर्णय को विधिसम्मत ठहराया। साथ ही, लाभार्थियों के लिए निर्धारित 1.50 लाख रुपये की अंश राशि को भी उचित माना गया है।
उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लाभार्थियों को तय समय-सीमा के भीतर उनके अस्थायी ठिकानों पर न्यूनतम आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग अपनी अंश राशि जमा करने में असमर्थ हैं, उन्हें शहरी निकाय (बीएमसी) और विकास प्राधिकरण (बीडीए) की ओर से बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
आवास आवंटन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लाभार्थियों की अस्थायी निवास व्यवस्था की समीक्षा करने और आर्थिक सहायता की निगरानी करने के उद्देश्य से, अदालत ने एक विशेष निगरानी समिति के गठन का आदेश दिया है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से हजारों परिवारों के जीवन में एक नई आशा का संचार हुआ है, जो वर्षों से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे थे।
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