NH-19 पर हादसों का सिलसिला: आगरा में भारी वाहनों पर स्थायी रोक की मांग, city traffic management
राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर लगातार हो रहे हादसों के मद्देनजर, वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने आगरा शहर से गुजरने वाले उन भारी वाणिज्यिक वाहनों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की है जिनका गंतव्य शहर नहीं है। उनका तर्क है कि उत्तरी बाइपास के चालू होने के बावजूद ये वाहन शहर के अंदर से गुजर रहे हैं, जिससे न केवल यातायात जाम होता है, बल्कि गंभीर दुर्घटनाएं भी होती हैं। यह स्थिति आम नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है।
अधिवक्ता जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत ऐसे वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने और उन्हें अनिवार्य रूप से उत्तरी बाइपास जैसे वैकल्पिक मार्गों से भेजने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। उन्होंने उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई का भी आग्रह किया है। यह मामला केवल यातायात प्रबंधन का नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और जन-स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर विषय है।
इस मामले में कई वर्षों से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच में इस पर सुनवाई प्रस्तावित थी, हालांकि समयाभाव के कारण यह टल गई। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर सुनवाई होगी और गैर-आगरा गंतव्य भारी वाहनों पर स्पष्ट वैधानिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे आगरा शहर को जाम और दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी।
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