Saharanpur news: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड मान्य, जानें पूरी प्रक्रिया
सहारनपुर में नए मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड को आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह जानकारी कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी द्वारा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगी गई थी, जिसके जवाब में यह पुष्टि हुई है।
मनीष त्यागी ने बताया कि उन्होंने 10 दिसंबर को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों की सूची मांगी थी। उन्होंने विशेष रूप से पूछा था कि यदि किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आयु साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज मान्य होगा।
जवाब में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फॉर्म-6 के मद संख्या-7 ख में आयु के सबूत के समर्थन में छह दस्तावेजों में से किसी की स्वप्रमाणित प्रति लगाने के लिए कहा गया है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो), पासपोर्ट और सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र शामिल हैं। इस स्पष्टीकरण से उन लोगों को सुविधा मिलेगी जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है लेकिन वे वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं।
