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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: उपभोक्ता को मिली राहत, एफडीआर के 24.84 लाख रुपये वापस

By Nov 19, 2025

कोटा, राजस्थान: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उपभोक्ता को एफडीआर की रकम वापस करने का आदेश दिया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने वादी रोहित जौहरी को 24 लाख 84 हजार रुपये का चेक सौंपा।

यह मामला रोहित जौहरी की शिकायत पर आधारित था, जिन्होंने अधिवक्ता अमन चौधरी के माध्यम से आयोग में परिवाद दायर किया था। वादी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने जून 2010 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिकन्दरा शाखा में 10 लाख रुपये की एफडी कराई थी। एफडी कराने के दौरान बैंक ने उन्हें दस्तावेज भी प्रदान किए थे।

यह एफडी छह माह की अवधि की थी और वादी समय-समय पर इसका नवीनीकरण कराते रहे। वर्ष 2014 में जब उन्हें पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो वे और उनकी पत्नी एफडी तुड़वाने बैंक पहुंचे, लेकिन उन्हें बताया गया कि संबंधित एफडीआर की प्रविष्टि बैंक के अभिलेखों में नहीं है। इसके बाद, वादी ने बैंक को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई भुगतान नहीं हुआ।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में आयोग ने बैंक को उपभोक्ता के साथ हुए अन्याय को स्वीकार करने और उसे उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है जो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आयोग का यह कदम बैंकों को अपनी सेवाओं में सुधार करने और उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करेगा।

यह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता है।

इस मामले में, आयोग का हस्तक्षेप उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ है, जो बैंकों की लापरवाही और मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यह फैसला अन्य उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेगा।

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