रिटायर्ड GST कमिश्नर के बेटे पर 19.53 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, एक और केस दर्ज; Agra News
आगरा में रिटायर्ड जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर और उनके बेटे अभिषेक माथुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पांच सोने की चेन ठगने के आरोप में जेल में बंद अभिषेक पर अब एक और गंभीर आरोप लगा है। एक पीड़ित ने 19.53 लाख रुपये की उधार राशि वापस न करने पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
यह नया मामला हरीपर्वत थाने में सदर बाजार निवासी रमित जसोरिया द्वारा दर्ज कराया गया है। जसोरिया का आरोप है कि कुमोद माथुर ने वर्ष 2022 में अपने बेटे अभिषेक के नए कारोबार ‘सील्डक्स’ के लिए पैसों की जरूरत बताई थी। इसके बाद 23 मई 2022 से 10 अगस्त 2024 के बीच कुल 19.53 लाख रुपये उधार लिए गए। जब पीड़ित ने 20 नवंबर को पैसे मांगे तो आरोपियों ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी।
यह भी पता चला है कि आरोपियों ने दयालबाग स्थित अपना आगरा का आवास भी बेच दिया है। इससे पहले, 16 दिसंबर को एपी ज्वेलर्स के मालिक योगेश अग्रवाल ने भी बाप-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। उस मामले में आरोप था कि अभिषेक दुकान से 19 लाख रुपये की पांच सोने की चेन ले गया था और भुगतान के लिए फर्जी चेक दिया था।
इस पुराने मामले में अभिषेक माथुर पहले से ही जेल में है। इंस्पेक्टर नीरज शर्मा ने बताया कि नए मुकदमे की जांच चल रही है। अभिषेक जेल में है और जरूरत पड़ने पर उसे इस मामले में भी प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा। पुलिस को आशंका है कि इस तरह के और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं, क्योंकि दो बड़े मामले दर्ज हो चुके हैं।
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