पान मसाला खरीदारों के लिए राहत भरी खबर! सरकार ने छोटे पैकेट पर भी MRP लिखना किया अनिवार्य
पान मसाला खाने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने पान मसाला पैकेट की बिक्री के संबंध में एक बड़ा बदलाव किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत सभी तरह के पान मसाला पैकेटों पर खुदरा बिक्री मूल्य (MRP) और दूसरी जरूरी सूचनाएं प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह नियम अगले साल 1 फरवरी से लागू हो जाएगा।
पहले 10 ग्राम या उससे छोटे पान मसाला पैकेट को कुछ घोषणाएं नहीं करने से छूट मिली हुई थी। हालांकि, अब इन छोटे पैक वाले पान मसाला पैकेट के ऊपर भी खुदरा मूल्य प्रदर्शित करना होगा और 2011 के नियमों के तहत सभी जरूरी घोषणाएं प्रदर्शित करनी होंगी।
सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया है। मंत्रालय को उम्मीद है कि इस कदम से छोटे पैकेटों पर गुमराह करने वाली या धोखा देने वाली कीमतों को रोका जा सकेगा। यह नियम ग्राहकों को बेहतर जानकारी के साथ खरीदने का फैसला लेने में मदद करेगा, जिससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होगी।
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