0

सलमान खान को राहत, मुंबई कोर्ट ने Abhinav Kashyap Kashyap को ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने से रोका

By Feb 1, 2026

मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता सलमान खान को मानहानि के मामले में अंतरिम राहत देते हुए फिल्म निर्माता अभिनव कश्यप और अन्य को उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने या प्रकाशित करने से रोक दिया है। न्यायाधीश पी जी भोसले ने अभिनव कश्यप, कोमल मेहरू और खुशबू हजारे सहित अन्य लोगों (जॉन डो) के खिलाफ यह अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी के खिलाफ अपमानजनक या डराने वाली भाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है।

सलमान खान ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि अभिनव कश्यप, कोमल मेहरू और हजारे ने ‘बॉलीवुड ठिकाना’ नामक यूट्यूब चैनल पर वीडियो इंटरव्यू के दौरान उनके और उनके परिवार के बारे में मानहानिकारक बयान दिए थे। अभिनेता के अनुसार, सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच जारी किए गए 26 इंटरव्यू में ऐसे बयान थे जिन्होंने उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया।

डी एस के लीगल के माध्यम से दायर मुकदमे में सलमान खान ने आरोप लगाया कि कश्यप ने उनके और उनके परिवार के बारे में गंभीर झूठ और अपमानजनक बातें कही थीं। इन बयानों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और अपमानजनक टिप्पणियां शामिल थीं। सलमान खान ने दावा किया कि इन बयानों के विश्वव्यापी प्रसार के कारण उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

सलमान खान ने यह भी दावा किया कि वीडियो में उनकी तस्वीर को अंडरवर्ल्ड अपराधी दाऊद इब्राहिम की तस्वीर के बगल में दिखाया गया था। अभिनेता का आरोप है कि इसका उद्देश्य उनके और आपराधिक तत्वों के बीच एक झूठा संबंध बनाना था। इस दृश्य प्रस्तुति का लक्ष्य सार्वजनिक रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना था।

कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद, प्रतिवादियों ने सामग्री को नहीं हटाया। सलमान खान ने कोर्ट से मांग की है कि प्रतिवादियों को आगे ऐसी टिप्पणी करने से स्थायी रूप से रोका जाए। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 9 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की है। अभिनेता ने जोर देकर कहा कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी पहचान का एक अभिन्न अंग है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खतरे में नहीं डाला जा सकता।

मामले
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि टिप्पणियां आपत्तिजनक, असभ्य, अपमानजनक और मानहानिकारक प्रतीत होती हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों से वादी (सलमान खान) की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचता है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि किसी व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना प्रतिबंधित है, भले ही प्रतिवादियों ने अपने कृत्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित करने का दावा किया हो।

About

Journalist covering latest updates.

अगली खबरें

सलमान खान को राहत, मुंबई कोर्ट ने Abhinav Kashyap Kashyap को ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने से रोका

मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता सलमान खान को मानहानि के मामले में अंतरिम राहत देते हुए फिल्म निर्माता अभिनव कश्यप और अन्य को उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने या प्रकाशित...
By Feb 1, 2026

मुंबई में Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

मुंबई के जुहू इलाके में शनिवार देर रात फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई। अज्ञात बदमाशों ने उनके आवास के बाहर कम से कम चार राउंड गोलियां चलाईं। हालांकि,...
By Feb 1, 2026

साझा करें