राणा कपूर पर CBI का शिकंजा: यस बैंक धोखाधड़ी मामले में मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। यह मंजूरी अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) ग्रुप की कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित तौर पर हुए धोखाधड़ी वाले लेन-देन से संबंधित एक मामले में मिली है। इस मामले में सीबीआई ने अदालत में एक आरोप पत्र भी दाखिल किया है।
जांच एजेंसी ने हाल ही में एक अदालत के समक्ष यह आवेदन दायर किया था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत अब इस आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के लिए 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
सीबीआई के अनुसार, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), यस बैंक और राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच हुए कथित धोखाधड़ी वाले लेन-देन के कारण बैंक को लगभग 2,796 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। इस मामले में मुंबई की विशेष अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में अनिल अंबानी, राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर, उनकी बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर, साथ ही आरसीएफएल और आरएचएफएल (जो अब आथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के नाम शामिल हैं।
यह मामला यस बैंक द्वारा एडीए ग्रुप की कंपनियों को दिए गए ऋणों और उसके बाद की धोखाधड़ी के इर्द-गिर्द घूमता है। सीबीआई की जांच में यह सामने आया है कि किस प्रकार कथित तौर पर सांठगांठ कर के पैसों का हेरफेर किया गया। इस मामले में आगे की जांच जारी है और अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।
