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पीलीभीत: किशोरी से दुष्कर्म और गर्भपात कराने वाले दरिंदे को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 1.30 लाख जुर्माना

By Dec 13, 2025

पीलीभीत में दुष्कर्म और गर्भपात के एक मामले में अदालत ने आरोपी हीरालाल को 20 साल की सजा सुनाई है और 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नंबर एक गीता सिंह ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि पीड़ित को दी जाए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 1 जुलाई 2019 की है। दियोरिया कलां थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी ने शिकायत दर्ज कराई थी। किशोरी ने बताया कि जब उसके माता-पिता खेत पर गए थे, तब गांव का हीरालाल उसके घर आया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपी ने किशोरी को धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए। इसके बाद उसने कई बार किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। जब किशोरी ने हीरालाल को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया, तो आरोपी ने उसे दवा लाकर दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई।

किशोरी ने अपनी पीड़ा अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां ने जब आरोपी के भाई प्रेमपाल से शिकायत की, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद, हीरालाल किशोरी को मोटरसाइकिल से दूसरे गांव ले गया और एक नर्स से उसका गर्भपात करा दिया।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच के बाद हीरालाल और सुनीता देवी को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हीरालाल को दोषी पाया और उसे 20 साल की सजा और 1.30 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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