राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर याचिका, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 9 मार्च को
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की। यह मामला तब सामने आया जब निचली अदालत ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च की तारीख निर्धारित की है।
यह याचिका एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग ठुकरा दी गई थी। विशेष अदालत ने कहा था कि नागरिकता जैसे मुद्दे पर फैसला करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत विस्तृत जांच की मांग की है।
यह शिकायत मूल रूप से रायबरेली की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में दायर की गई थी। बाद में, शिकायतकर्ता की अर्जी पर, लखनऊ खंडपीठ ने दिसंबर 2025 में मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद, याची ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इस मामले की सुनवाई जनता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती की नागरिकता और उसके कानूनी पहलुओं से जुड़ा है।
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