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नोएडा रियल एस्टेट: अटकी परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, बिल्डरों को राहत

By Jan 14, 2026

नोएडा प्राधिकरण ने घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए अटकी पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को रफ्तार देने का फैसला किया है। प्राधिकरण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार की ‘स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स नीति’ के तहत उन बिल्डरों को भी लाभ जारी रखने की मंजूरी दी है, जो निर्धारित समय-सीमा में पुनर्गणना की गई बकाया राशि का अनिवार्य 25 प्रतिशत जमा नहीं कर पाए थे।

यह महत्वपूर्ण निर्णय तीन जनवरी को हुई नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया। इसमें राज्य सरकार के 21 दिसंबर 2023 के उस आदेश को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई, जिसे कैबिनेट से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी। इस फैसले से प्राधिकरण के पहले के उस प्रस्ताव को पलट दिया गया, जिसमें गैर-अनुपालन करने वाले बिल्डरों से नीति के सभी लाभ वापस लेने की सिफारिश की गई थी।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत 57 परियोजनाओं में से 31 दिसंबर 2025 तक 36 परियोजनाओं के डेवलपर ने लाभ उठाया, जो कुल डेवलपर्स का लगभग 60 प्रतिशत है। इनमें से कुछ डेवलपर्स ने आंशिक भुगतान किया, जबकि कुछ ने भुगतान के बाद कोई और राशि जमा नहीं की। कुल 872.12 करोड़ रुपये प्राधिकरण में जमा कराए गए, जिससे 6855 फ्लैट खरीदारों के पक्ष में रजिस्ट्री हो सकती है। अब तक 4134 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि अटकी परियोजनाओं की नीति राज्य सरकार की है, इसलिए इसे पूरी तरह वापस नहीं लिया जाना चाहिए। जो बिल्डर बकाया चुकाने को तैयार हैं, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। बोर्ड ने सहमति जताई कि डिफाल्टर परियोजनाओं के मामलों को व्यक्तिगत रूप से परखा जाएगा और फिर निर्णय लिया जाएगा, न कि एक साथ सभी लाभ वापस लिए जाएं। नीति लागू होने के समय 57 परियोजनाओं में 21,034 फ्लैटों की रजिस्ट्री लंबित थी।

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