Lucknow News: हाईकोर्ट ने जानकीपुरम पार्क में दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर नगर निगम से मांगा जवाब
राजधानी के स्थानीय पार्कों के रख-रखाव और उनमें होने वाले आयोजनों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जानकीपुरम सेक्टर-ई के पार्क में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर नगर निगम से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने जानकीपुरम आवासीय समिति द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।
याचिका में अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया है कि पार्क का इस्तेमाल केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां खाद्य सामग्री की बिक्री और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं। इससे न केवल स्थानीय निवासियों की सुविधाएं प्रभावित होती हैं, बल्कि पार्क की हरियाली और बुनियादी संरचना को भी भारी नुकसान पहुंचता है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य आरोप है कि आयोजन समाप्त होने के बाद आयोजकों द्वारा पार्क को उसकी मूल स्थिति में बहाल नहीं किया जाता है, जिससे पर्यावरण और सौंदर्यीकरण को ठेस पहुंचती है।
सार्वजनिक पार्कों के व्यावसायिक उपयोग और उनके संरक्षण को लेकर यह मामला स्थानीय जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस तरह के विवादों से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं और धार्मिक आयोजनों के बीच संतुलन बनाना कितना आवश्यक हो गया है, ताकि एक ओर जहां आस्था का सम्मान हो, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण सुरक्षित रहे।
अदालत के इस निर्देश के बाद अब नगर निगम प्रशासन को पार्क की वर्तमान स्थिति और वहां होने वाले आयोजनों की रूपरेखा पर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें तय होगा कि पार्क के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।
