New Year शराब पार्टी प्लान? आबकारी विभाग का फरमान, जानें लाइसेंस नियम
नए साल के जश्न को लेकर आबकारी विभाग ने शराब पार्टियों के आयोजन के लिए नियमों का स्पष्ट फरमान जारी किया है। यदि आप निजी मकान में शराब पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तो आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लाइसेंस शुल्क देना होगा। वहीं, मैरिज गार्डन या सामुदायिक भवनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए यह शुल्क 5,000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
लॉजिंग और बोर्डिंग सुविधा वाले होटलों और रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए 10,000 रुपये प्रतिदिन की लाइसेंस फीस तय की गई है। व्यावसायिक कार्यक्रमों और बड़े आयोजनों के लिए मेहमानों की संख्या के आधार पर फीस निर्धारित की गई है। 500 लोगों तक के आयोजन के लिए 25,000 रुपये, 1,000 लोगों तक के लिए 50,000 रुपये, 2,000 लोगों तक के लिए 75,000 रुपये, 5,000 लोगों तक के लिए 1 लाख रुपये और 5,000 से अधिक लोगों के लिए 2 लाख रुपये प्रतिदिन का शुल्क देना होगा।
आबकारी विभाग ने साफ किया है कि बिना वैध लाइसेंस के शराब पार्टी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं, ताकि जश्न के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।
