बिहार में पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण का नया फार्मूला, गांव की राजनीति में उबाल
बिहार में अगले पंचायत चुनाव, जो दिसंबर 2026 से पहले होने हैं, के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण निर्धारण की नई प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। इस निर्णय से सूबे की ग्राम पंचायतों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आयोग के अनुसार, ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर आरक्षण का निर्धारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धाराओं के तहत नए सिरे से किया जाएगा।
यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि संवैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन हो। दो क्रमिक चुनावों के बाद आरक्षण की स्थिति में बदलाव आना स्वाभाविक है, जैसा कि 2016 में भी हुआ था। इस बार भी जाति और महिला आरक्षण में परिवर्तन की संभावना है, जिससे गांवों में इस बात की चर्चा तेज है कि अगले चुनाव में किसका पद आरक्षित रहेगा और किसका नहीं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2016 में लागू आरक्षण व्यवस्था को सीधे तौर पर दोहराया नहीं जाएगा। प्रत्येक चुनाव से पहले आरक्षण का निर्धारण आवश्यक है। इस प्रक्रिया में उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों और न्यायालयों के निर्देशों का भी पालन किया जाएगा। आयोग का लक्ष्य सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है और किसी के अधिकारों से समझौता नहीं होने देना है।
इस नई आरक्षण व्यवस्था के लागू होने से राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं के बीच अपनी सत्ता बनाए रखने या नई राजनीतिक चालें चलने की रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है। आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी और संबंधित विभागों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
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