यूपी में अप्रैल से लागू होगा नया लेबर कोड बिल, बेसिक पे का 50% होगा सैलेरी
उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने से केंद्र सरकार का नया लेबर कोड बिल लागू होने की संभावना है। राज्य के श्रम विभाग ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मामूली बदलावों के साथ इस बिल को अंतिम रूप दिया है। संशोधित बिल को विधि विभाग को भेज दिया गया है, जिसके बाद इसका प्रकाशन कर जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों पर विचार के बाद बिल को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा और इसका अनुपालन अनिवार्य होगा।
यह नया लेबर कोड बिल 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में एकीकृत करता है। इसके प्रमुख प्रावधानों में कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसमें सेवा शर्तों और वेतन का स्पष्ट उल्लेख होगा। फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसमें कर्मचारी के काम किए गए दिनों के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई का लाभ सभी कर्मचारियों को हर हाल में देना होगा।
एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब कुल वेतन का 50% बेसिक पे के रूप में निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान में कई कंपनियां ईपीएफ में योगदान से बचने के लिए बेसिक पे कम रखती हैं। इस बदलाव से कर्मचारियों को सीधे तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके भविष्य के लिए यह फायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त, 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराना कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा।
उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी सरल होगी। अब देश के विभिन्न राज्यों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अलग-अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक ही लाइसेंस पूरे देश में मान्य होगा। उद्यमी केवल भारत सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
नए कोड के लागू होने से ‘इंस्पेक्टर राज’ समाप्त हो जाएगा। लेबर इंफोर्समेंट इंस्पेक्टर अब ‘फैसिलिटेटर’ के नाम से जाने जाएंगे और उनका अधिकार सीमित होगा। वे केवल समझौता शुल्क लगा सकेंगे, और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर ही एफआईआर का प्रावधान होगा। रिटर्न फाइल करने के लिए भी रजिस्टरों की संख्या 78 से घटाकर आठ कर दी गई है, जिससे प्रक्रिया सरल होगी।
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