नकली दवाएं बेचने वाले मेडिकल संचालक को 10 साल की सजा, लगा भारी जुर्माना
आगरा की एक अदालत ने नकली दवाएं बेचने के मामले में एक मेडिकल स्टोर संचालक को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोषी पाए गए मनोज कुमार गुप्ता पर दस लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि वह जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला वर्ष 2010 का है, जब तत्कालीन औषधि निरीक्षक जगवीर सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर एत्माद्दौला क्षेत्र के प्रकाश नगर नुनिहाई स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था। जांच के दौरान, स्टोर संचालक मनोज गुप्ता, जो मूलरूप से हाथरस के निवासी थे और उस समय प्रकाश नगर में किराए पर रह रहे थे, मेडिकल स्टोर के वैध लाइसेंस और दवाओं के बिल पेश करने में असमर्थ रहे।
जांच दल ने मौके से दवाओं को जब्त कर लिया और सात नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि बीटासिन टैबलेट सहित कई अन्य दवाएं नकली थीं। इस खुलासे के बाद, एत्माद्दौला थाने में मनोज गुप्ता के खिलाफ ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से वादी जगवीर सिंह और औषधि निरीक्षक अलीगढ़ रमेश चंद यादव एवं दीपक कुमार ने गवाही दी। विशेष न्यायाधीश ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विवेक कुमार ने उपलब्ध साक्ष्यों और विशेष लोक अभियोजक एसपी सिन्हा के तर्कों के आधार पर मनोज कुमार गुप्ता को दोषी ठहराया। अदालत ने इस कृत्य को जनस्वास्थ्य के लिए एक गंभीर अपराध मानते हुए कड़ी सजा का फैसला सुनाया है। यह निर्णय नकली दवाओं के कारोबार में लिप्त लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है।
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