नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी: प्रोन्नति में पूर्व सेवा की होगी गणना
बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुप्रतीक्षित और अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब प्रोन्नति के निर्धारण में शिक्षकों की पूर्व की सेवा अवधि की गणना की जाएगी। यह निर्णय 9 सितंबर, 2025 को गठित एक समिति की अनुशंसाओं के आधार पर लिया गया है, जिसे सरकार और शिक्षा विभाग ने स्वीकार कर लिया है।
इस आदेश के लागू होने से राज्य भर के हजारों नियोजित शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से, कक्षा एक से पांच तक के विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक अब वर्ग छह से आठ के पद पर प्रोन्नति के लिए अपनी पूर्व की सेवा अवधि को गणनीय मान सकेंगे। इसी प्रकार, वर्ग नौ से दस के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक वर्ग 11 व 12 के पद पर प्रोन्नति के लिए अपनी पूरी कार्य अवधि का लाभ उठा पाएंगे। स्थानीय निकायों के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में की गई सेवा अवधि को भी अब प्रोन्नति गणना में शामिल किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालाँकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी शिक्षक को प्रोन्नति का अधिकार के रूप में दावा करने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होंगी और विभागीय नीतियों एवं तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार ही की जाएंगी। इसके लिए शिक्षकों को अपेक्षित योग्यता और पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होगा।
इस फैसले का शिक्षकों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जा रहा है। लंबे समय से सेवा निरंतरता और सेवा अवधि की गणना को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में कई शिक्षकों की प्रोन्नति रुकी हुई थी। इस आदेश से न केवल प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि ग्रेच्युटी और अन्य वित्तीय लाभों की गणना में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
एक विधान पार्षद ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा गणना को लेकर स्पष्टता न होने से प्रोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। उन्होंने मांग की कि पूर्व सेवा की गणना को प्रोन्नति के अलावा ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भी मान्य किया जाना चाहिए।
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