Nainital News: झूठी शान के लिए लिया था शस्त्र लाइसेंस, आयकर रिटर्न से हुआ खुलासा; DM ने किया निरस्त
नैनीताल जिले में जिला मजिस्ट्रेट (DM) ललित मोहन रयाल ने एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब जांच में पता चला कि व्यक्ति ने झूठी शान दिखाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु गलत जानकारी दी थी। व्यक्ति ने खुद को एक बड़ा व्यापारी बताते हुए दावा किया था कि उसे व्यापार के सिलसिले में नकद धनराशि के साथ आवागमन करना पड़ता है, जिससे उसके जान-माल को खतरा बना रहता है।
दरअसल, हल्द्वानी के आजाद नगर निवासी नाहिद कुरैशी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जब यह मामला जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट पहुंचा, तो कुरैशी ने खुद को व्यापारी बताते हुए लाइसेंस की आवश्यकता पर जोर दिया।
कोर्ट ने मामले की जांच की और कुरैशी के आयकर रिटर्न की समीक्षा की। जांच में सामने आया कि कुरैशी की वार्षिक आय मात्र 5,78,600 रुपये थी, जिस पर उसने लगभग 13,000 रुपये आयकर अदा किया था। जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस आय विवरण पर विचार करते हुए पाया कि कुरैशी की वार्षिक आय इतनी अधिक नहीं है कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उनके जानमाल को असाधारण या विशिष्ट खतरा उत्पन्न होता हो, जिसके लिए शस्त्र धारण करना अपरिहार्य हो।
इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने नाहिद कुरैशी को जारी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो झूठी जानकारी देकर या अपनी स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
