नैनीताल में बारात पर लगाम: 200 मीटर तक नाच सकेंगे बराती, डीजे पर भी प्रतिबंध
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बढ़ते यातायात जाम और आमजन की परेशानी को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत अब बारात में शामिल लोग विवाह स्थल से अधिकतम 200 मीटर की दूरी तक ही नाच-गाकर आगे बढ़ सकेंगे। यह प्रतिबंध विशेष रूप से सहालग सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है।
हल्द्वानी शहर में इन दिनों शादियों का सीजन जोरों पर है, जिसके चलते बारातें अक्सर मुख्य सड़कों और आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती हैं। इससे जहां यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है, वहीं आम नागरिकों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। सप्ताहांत पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने से यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिससे आवश्यक सेवाओं वाली एंबुलेंस तक जाम में फंस जाती हैं।
इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों, जिनमें सीओ, थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज शामिल हैं, को निर्देश दिए हैं। नए आदेश के अनुसार, बारातें बैंक्वेट हॉल या विवाह स्थल से केवल 200 मीटर की पैदल दूरी तक ही नाचते हुए जा सकेंगी। इसके अलावा, रात 10 बजे के बाद डीजे पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तेज आवाज वाले डीजे से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और लोगों को होने वाली परेशानी को भी ध्यान में रखा गया है।
व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस अधिकारियों की होगी। इसके साथ ही, बैंक्वेट हॉल संचालकों, डीजे आयोजकों और बैंड पार्टियों के साथ बैठक कर इन नियमों की जानकारी दी जाएगी ताकि वे इसका पालन सुनिश्चित कर सकें। लाइटिंग व्यवस्था के लिए बड़ी ठेला गाड़ियों के बजाय हाथ वाली झालर लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसे बैंड टीम के मजदूर सड़क किनारे ही लेकर चलेंगे।
एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि शादी समारोहों के दौरान आम लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को भी इन आदेशों के उल्लंघन की जानकारी मिलती है, तो वे कंट्रोल रूम के नंबर 9411112979 या डायल 112 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
