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नाबालिग संग लिव-इन संबंध अनैतिक और अवैध: हाईकोर्ट

By Nov 25, 2025

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि नाबालिग लड़की के साथ लिव-इन संबंध रखना न केवल अनैतिक है, बल्कि पूरी तरह से अवैध भी है। कोर्ट ने ऐसे संबंधों को किसी भी प्रकार का संवैधानिक संरक्षण देने से साफ इनकार कर दिया है।

अदालत के एकल पीठ ने कहा कि यदि ऐसे रिश्तों को संरक्षण दिया गया तो यह बाल संरक्षण से जुड़े मौजूदा कानूनों के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा। यह मामला यमुनानगर निवासी एक 17 वर्षीय युवती और 27 वर्षीय युवक की याचिका से जुड़ा था, जिसमें दोनों ने दावा किया था कि वे लिव-इन संबंध में रह रहे हैं और उन्हें अपने परिजनों से जान का खतरा है। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस को दी गई शिकायत का हवाला देते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई थी।

हालांकि, अदालत ने रिकॉर्ड की जांच के बाद पाया कि लड़की नाबालिग है, इसलिए कानून की नजर में यह संबंध वैध नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने भी इस बात पर जोर दिया कि नाबालिग के साथ लिव-इन संबंध सामाजिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे रिश्तों को सुरक्षा प्रदान करने से बाल यौन शोषण, बाल विवाह और नाबालिगों की सुरक्षा से संबंधित कानूनों के उद्देश्यों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।

कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि वैध लिव-इन संबंध के लिए दोनों पक्षों का बालिग होना अनिवार्य है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का उल्लेख करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार की सहमति आधारित यौन गतिविधि भी कानूनन अपराध है और ऐसे किसी भी रिश्ते को संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

इसके बावजूद, अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई खतरे की आशंका को भी स्वीकार किया। इस आधार पर, कोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए। अदालत ने आदेश दिया कि लड़की को संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के सामने पेश किया जाए, जो उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह समिति नाबालिग की सुरक्षा, निवास और भलाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिग का हित सर्वोपरि है।

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