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नाबालिग से गैंगरेप: चार दोषियों को उम्रकैद, 25-25 हजार का जुर्माना

By Dec 4, 2025

मुंगेर न्याय मंडल के विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने बुधवार को एक सनसनीखेज फैसले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी राशि पीड़ित को दी जाएगी।

यह घटना फरवरी 2023 में तारापुर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। सूत्रों के अनुसार, पीड़िता मैट्रिक की परीक्षा देकर घर लौटी थी और शाम के समय बाजार गई थी। इसी दौरान, दो बाइक पर सवार चार युवक, जिनकी पहचान सत्यजीत सिंह, नंदकिशोर सिंह, करण चौधरी और रंजीत कुमार के रूप में हुई, ने पीड़िता को बाजार से ही अगवा कर लिया। उन्हें बहियार (खेतों का इलाका) ले जाया गया, जहां एक घर में चारों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

अगले दिन पीड़िता को छोड़ दिया गया। जब छात्रा घर नहीं पहुंची, तो उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। दूसरे दिन, उन्हें छात्रा बहियार में बदहवास हालत में मिली। परिजनों के पहुंचने पर, सहमी हुई छात्रा ने शुरू में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन काफी हिम्मत देने के बाद उसने आपबीती सुनाई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, त्वरित कार्रवाई की गई और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने सभी आरोपितों को 22 नवंबर को दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा सुनाते हुए, अदालत ने आरोपियों को उनके जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास की कठोर सजा दी है।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट, प्रीतम कुमार वैश्य ने प्रभावी तरीके से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोषियों को सजा मिली। यह फैसला समाज में ऐसे अपराधों के प्रति कड़ा संदेश देता है और पीड़ितों के न्याय की उम्मीद को मजबूत करता है।

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