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MP पुलिस भर्ती: आयु सीमा में तीन साल की छूट, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

By Nov 22, 2025

मध्य प्रदेश में सूबेदार/उप-निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) भर्ती 2025 को लेकर युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आयु सीमा को लेकर उठे विवाद पर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके तहत अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। इस फैसले के बाद अब सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी 36 वर्ष तक के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि महिला, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए यह आयु सीमा 41 वर्ष निर्धारित की गई है।

पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर को समाप्त हो चुकी थी, लेकिन आयु सीमा को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ वर्षों में भर्तियां नहीं होने से कई योग्य अभ्यर्थियों की आयु बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से पूर्व की तरह आयु सीमा में तीन वर्ष की राहत प्रदान करने की मांग की।

दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए संबंधित विभाग को याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने और उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम परिणाम तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं दे देता। यह राहत फिलहाल अंतरिम है और पूरी प्रक्रिया न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

कानूनी जानकारों का मानना है कि यह आदेश उन अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यदि आगामी सुनवाई में हाईकोर्ट स्थायी रूप से आयु में छूट को मंजूरी देता है, तो यह संभव है कि सरकार को आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़े या आयु सीमा में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी करना पड़े।

कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह नोटिस सात कार्यदिवस के भीतर भेजे जाने होंगे, अन्यथा याचिका स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। नोटिस तामील होने के बाद प्रकरण को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

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