मथुरा: झूठी शान के लिए हत्या, पिता को आजीवन कारावास की सजा
मथुरा की जिला जज विकास कुमार की अदालत ने झूठी शान के मामले में एक पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बच्चू सिंह ने अपनी बेटी के प्रेमी अनिल कुमार को घर बुलाकर बंधक बनाया और बेरहमी से पीटा, जिसके कारण अनिल की मौत हो गई। अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए बच्चू सिंह को आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह घटना 11 मार्च 2019 को नगला पोहपी गांव में हुई थी। अनिल कुमार को बच्चू सिंह ने कुछ बात करने के बहाने अपने घर बुलाया था। जब अनिल देर शाम तक घर नहीं लौटा और उसका फोन बंद आने लगा, तो परिजनों को चिंता हुई। बाद में उन्हें सूचना मिली कि अनिल, बच्चू सिंह के घर में खून से लथपथ पड़ा है। गंभीर रूप से घायल अनिल को पहले निजी अस्पताल और फिर जयपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी बच्चू सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अनिल का आरोपी की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर बच्चू सिंह नाराज था। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है। इस घटना ने समाज में झूठी शान के नाम पर होने वाली हिंसा पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं।
