कानपुर देहात: किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना
कानपुर देहात की एक स्थानीय अदालत ने एक गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए शिव सिंह उर्फ टिंकू को 20 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। यह मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र की एक 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने से जुड़ा है। इस घटना ने समाज में महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
आरोप है कि शिव सिंह ने किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ और अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो वह सात माह की गर्भवती पाई गई। इसके बाद किशोरी के पिता ने जुलाई 2022 में चौबेपुर थाने में शिव सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अदालत का फैसला
एडीजे कोर्ट संख्या-15 में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वादी (पीड़िता के पिता) की मृत्यु हो गई, लेकिन पीड़िता के बयानों, मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट और पुलिस की विवेचना के आधार पर अदालत ने शिव सिंह को दोषी पाया। अदालत ने उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त 20 माह की सजा भुगतनी होगी।
सबूतों का आधार
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान और अदालत में दिए गए बयान, साथ ही अल्ट्रासाउंड व मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट सजा का मुख्य आधार बने। बचाव पक्ष ने रंजिश में फंसाए जाने और बच्ची के डीएनए टेस्ट न कराए जाने का तर्क दिया था, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस फैसले से न्याय व्यवस्था में पीड़िता को राहत मिली है और अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश गया है।
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