झारखंड शराब घोटाला: प्लेसमेंट एजेंसी के 3 निदेशकों समेत 4 पर चार्जशीट, 38 करोड़ के राजस्व नुकसान का मामला
झारखंड शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी बैंक गारंटी पर मैनपावर आपूर्ति का ठेका लेने वाली एक प्लेसमेंट एजेंसी और उसके तीन निदेशकों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट रांची स्थित एसीबी के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच के अनुसार, मेसर्स विजन हास्पिटालिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक प्लेसमेंट एजेंसी ने हजारीबाग, चतरा और कोडरमा की शराब दुकानों के लिए मैनपावर आपूर्ति का ठेका प्राप्त किया था। आरोप है कि एजेंसी ने इस ठेके को हासिल करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ।
जांच में यह बात सामने आई है कि कंपनी ने पहले 27 अगस्त 2023 को अपने प्रतिनिधि नीरज कुमार के हस्ताक्षर से 5,35,35,241 रुपये की बैंक गारंटी जमा कराई। इसके बाद, 28 दिसंबर 2023 को कंपनी के निदेशक महेश शिडगे के हस्ताक्षर से एक और बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई, जिसमें आंतरिक बदलाव का हवाला दिया गया था। उत्पाद विभाग या जेएसबीसीएल की ओर से इन गारंटियों का कोई सत्यापन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 38 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
इस मामले में एजेंसी के तीन निदेशक, परेश अभेसिंह ठाकोर, विक्रमासिंह अभेसिंह ठाकोर और महेश शिडगे को 13 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इन पर 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा थी, जिसका पालन करते हुए एसीबी ने यह कार्रवाई की है। यदि चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं होती, तो गिरफ्तार आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत मिल सकती थी।
इस पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच कर रहा है। ईडी ने पूर्व में इन तीनों आरोपियों से रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में पूछताछ भी की थी। एसीबी की प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग कर नियमों का उल्लंघन करते हुए, मानक पूरा नहीं करने वाली एजेंसी को ठेका दिया था।
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