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IAS रंगनाथ को तेलंगाना हाईकोर्ट का अल्टीमेटम, पेश न होने पर जारी होगा वारंट

By Nov 28, 2025

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) के आयुक्त और वरिष्ठ IAS अधिकारी एवी रंगनाथ को एक महत्वपूर्ण अल्टीमेटम जारी किया है। बथुकम्मा कुंटा झील के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित एक अदालत के आदेश की कथित अवमानना के मामले में, न्यायालय ने रंगनाथ को 5 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यदि वह इस तारीख तक हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।

यह मामला बथुकम्मा कुंटा झील के जीर्णोद्धार के नाम पर की गई कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें IAS अधिकारी रंगनाथ पर याचिकाकर्ता की निजी संपत्ति में बड़े बदलाव करने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार, कोर्ट ने आयुक्त द्वारा पूर्व में दिए गए न्यायिक आदेशों का पालन न करने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है।

मामले की जड़ें बथुकम्मा कुंटा झील के पास स्थित एक विवादित जमीन के टुकड़े से जुड़ी हैं, जिसका मालिकाना हक याचिकाकर्ता ए सुधाकर रेड्डी के पास है। HYDRAA का कहना है कि यह क्षेत्र झील के पूर्ण टैंक स्तर (FTL) के अंतर्गत आता है और इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एजेंसी ने झील के पुनरुद्धार की आड़ में उनकी संपत्ति में “काफी परिवर्तन और संशोधन” किए हैं, जो अदालत के आदेश का सीधा उल्लंघन है।

अदालत ने जून में एक आदेश पारित किया था, जिसमें एजेंसी को मानसून से पहले केवल सीमित मानसून-पूर्व बाढ़ रोकथाम कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इस आदेश में स्पष्ट रूप से विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने अक्टूबर में साइट पर हुई प्रमुख निर्माण गतिविधि को दर्शाने वाली तस्वीरों का भी संज्ञान लिया था, जिसके आधार पर इसे अवमानना का मामला माना गया।

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