Greater Noida crime news: बहनोई की हत्या में पति-पत्नी को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला
ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 का है, जब जारचा क्षेत्र के सलारपुर गांव में बहनोई की हत्या कर दी गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने अली हसन और उसकी पत्नी गुलशन उर्फ हाजरा को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना 7 नवंबर 2018 की सुबह हुई थी। सलारपुर गांव स्थित एक ईंट-भट्ठे के पास बने कमरे में सलीमुद्दीन उर्फ सलीम का शव खून से लथपथ मिला था। भट्ठे के मुनीम ने जारचा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुनीम ने बताया कि वह भट्ठे का काम देखने के लिए अली हसन को बुलाने गए थे, तभी उन्हें यह घटना पता चली।
जांच के दौरान अली हसन का छोटा बेटा घटनास्थल पर मौजूद था। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता ने मिलकर उसके फूफा सलीम पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की थी। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी, टूटी चूड़ियों के टुकड़े और अन्य साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने आरोपी अली हसन और गुलशन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अली हसन और गुलशन उर्फ हाजरा को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा न करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
