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गोवा अग्निकांड: ’25 लोगों की मौत नरसंहार जैसी’, कोर्ट ने क्लब मालिकों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

By Dec 17, 2025

उत्तरी गोवा की एक अदालत ने बुधवार को ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के सह-मालिक गौरव और सौरभ लुथरा को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दोनों को थाईलैंड से प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी 6 दिसंबर को अरपोरा गांव में हुई आग की घटना के संबंध में हुई है, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।

गोवा पुलिस ने अदालत को बताया कि लुथरा बंधुओं ने घोर लापरवाही बरती और जानबूझकर रेस्टोरेंट/क्लब के अंदर आतिशबाजी की अनुमति दी। पुलिस ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से पता था कि ऐसी गतिविधि से गंभीर आग लगने का खतरा है और इससे जान-माल का नुकसान हो सकता है, फिर भी उन्होंने कोई सुरक्षा उपाय नहीं अपनाया।

लुथरा बंधुओं को उत्तरी गोवा के जिला अस्पताल में दो बार मेडिकल जांच के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मापुसा पूजा सरदेसाई के सामने पेश किया गया। थाई अधिकारियों द्वारा भारत के अनुरोध पर प्रत्यर्पित किए जाने के बाद पुलिस ने लुथरा बंधुओं को दिल्ली से गोवा पहुंचाया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मोपा पर पहुंचने के बाद, उन्हें पहले सियोलिम के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद मापुसा के जिला अस्पताल में आगे की जांच की गई।

प्रारंभिक मेडिकल जांच के बाद, दोनों को अदालत के सामने लाया गया। हिरासत में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, आरोपियों के बार-बार अनुरोध पर अदालत ने ताजा मेडिकल जांच का आदेश दिया।

पीड़ित भावना जोशी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु जोशी, जिन्होंने इस त्रासदी में अपने परिवार के चार सदस्यों को खो दिया, ने कहा कि आरोपियों ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर ‘विशेष रियायतें’ मांगीं। उन्होंने कहा, ‘हमने कहा कि उन्हें कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जानी चाहिए।’ उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि यह ‘सामूहिक नरसंहार’ के रूप में 25 लोगों की मौत का मामला है।

जोशी ने कहा, ‘चूंकि वे मेडिकल जांच के लिए दबाव डालते रहे, अदालत ने उनके स्वास्थ्य की दोबारा जांच का आदेश दिया। मेडिकल जांच में यह स्पष्ट है कि उन्हें किसी रियायत की आवश्यकता नहीं है।’ आरोपियों ने लॉक-अप में एक अच्छे गद्दे जैसी विशेष सुविधाओं की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

न्यायाधीश सरदेसाई के सामने पेश होने और मेडिकल आकलन के बाद, अदालत ने औपचारिक रूप से दोनों भाइयों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

नाइट क्लब में आग लगने के बाद, अंजुना पुलिस ने लुथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित कई आरोपों के तहत मामले दर्ज किए। लुथरा बंधुओं की गिरफ्तारी से पहले, जांच के दौरान पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था।

आग लगने के कुछ ही घंटों बाद, 7 दिसंबर को लुथरा बंधु फुकेत, थाईलैंड के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया और उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए। भारतीय सरकार के अनुरोध पर थाई अधिकारियों ने 11 दिसंबर को दोनों को हिरासत में लिया, जिसके बाद भारत ने द्विपक्षीय संधियों के तहत उनके प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने के लिए थाईलैंड के साथ समन्वय किया।

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