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गोवा अग्निकांड: 25 मौतों के जिम्मेदार क्लब मालिकों को 5 दिन की रिमांड, पुलिस ने कहा- ‘जानबूझकर किया नरसंहार’

By Dec 17, 2025

उत्तरी गोवा की एक अदालत ने बुधवार को ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के सह-मालिक गौरव और सौरभ लुथरा को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दोनों को थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी 6 दिसंबर को अरपोरा गांव में हुई भीषण आग की घटना के संबंध में हुई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।

गोवा पुलिस ने अदालत को बताया कि लुथरा बंधुओं ने घोर लापरवाही दिखाई। उन्होंने जानबूझकर क्लब के अंदर आतिशबाजी और आग से संबंधित गतिविधियां आयोजित करने की अनुमति दी, जबकि उन्हें पूरी तरह से पता था कि ऐसी गतिविधियों से गंभीर आग लगने का खतरा है और इससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। पुलिस ने इसे ‘जानबूझकर किया गया नरसंहार’ बताया।

लुथरा बंधुओं को उत्तरी गोवा के जिला अस्पताल में दो बार मेडिकल जांच के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मापुसा पूजा सरदेसाई के सामने पेश किया गया। थाई अधिकारियों द्वारा भारत के अनुरोध पर प्रत्यर्पित किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गोवा पहुंचाया था।

पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु जोशी ने बताया कि आरोपियों ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ‘विशेष रियायतें’ मांगीं। जोशी ने कहा, “हमने कहा कि उन्हें कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जानी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि यह 25 लोगों की मौत का मामला है।

जोशी ने कहा कि आरोपियों ने लॉक-अप में एक अच्छे गद्दे जैसी विशेष सुविधाओं की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मेडिकल जांच में भी यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें किसी विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है।

नाइट क्लब में आग लगने के बाद, अंजुना पुलिस ने लुथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (culpable homicide not amounting to murder) सहित कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे। लुथरा बंधुओं को गिरफ्तार करने से पहले, पुलिस ने पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया था। आग लगने के कुछ ही घंटों बाद, 7 दिसंबर को लुथरा बंधु फुकेत, थाईलैंड के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए थे और इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

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