कानपुर में परीक्षा फर्जीवाड़ा: साल्वर के दस्तावेज बनाने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज (Kanpur news)
कानपुर में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के मामले में आरोपी राजीव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अपर जिला जज 11 सुभाष सिंह ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। राजीव कुमार पर महिला साल्वर के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है।
यह मामला सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की प्राथमिक परीक्षा 2025 से जुड़ा है। फतेहपुर खागा की अभ्यर्थी रेनू यादव की जगह झारखंड के गिरिडीह निवासी शिखा कुमारी परीक्षा दे रही थी। केवाईसी सत्यापन के दौरान शिखा को पकड़ा गया था। छावनी थाने में 17 जनवरी, 2026 को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि बिहार के नालंदा निवासी राजीव कुमार ने शिखा को रुपयों का लालच देकर परीक्षा दिलाने के लिए झारखंड से बुलाया था। आरोप है कि राजीव ने ही शिखा के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार किए थे। पुलिस ने शिखा की निशानदेही पर राजीव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। राजीव ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया।
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