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दहेज हत्या मामले में Etah news: पति को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

By Jan 17, 2026

एटा की एक अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी शिवानी को जिंदा जलाने के दोषी पति गौरव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश मनीषा ने सुनाया। गौरव कुमार पर आरोप था कि उसने दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। इस घटना में शिवानी की मृत्यु 2020 में हुई थी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि गौरव और शिवानी का विवाह वर्ष 2019 में हुआ था। शादी के बाद से ही गौरव अपनी पत्नी से दहेज में कार की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर उसने शिवानी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शिवानी ने मृत्यु से पहले मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में यह भी बताया था कि उसके पति के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे।

घटना के बाद शिवानी को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन 17 अप्रैल 2020 को एटा मेडिकल कॉलेज में उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने गौरव कुमार सहित उसके सास-ससुर, जेठ और जेठानी के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पति गौरव कुमार को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, कोर्ट ने सास-ससुर सहित अन्य चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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