DIG भुल्लर ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी चुनौती, CBI के अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल
पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई कार्रवाई को गैर-कानूनी बताते हुए जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भुल्लर ने अपनी याचिका में कहा है कि एक पंजाब कैडर के अधिकारी होने के नाते, सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत पंजाब सरकार से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए थी।
भुल्लर की दलील है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस 2023 के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, वह पंजाब के सरहिंद थाने से जुड़ा है, ऐसे में सीबीआई चंडीगढ़ को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो सामान चंडीगढ़ से बरामद हुआ, वह उनके कब्जे से नहीं मिला है।
याचिका में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह उठाया गया है कि जिस कथित अपराध में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उसी अपराध के लिए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुका था। भुल्लर के अनुसार, एक ही अपराध के लिए दो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकतीं, और दोनों एफआईआर के बीच मात्र आधे घंटे का अंतर पूरे मामले की मंशा पर सवाल खड़े करता है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने 16 अक्टूबर को हरचरण सिंह भुल्लर को आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में, एजेंसी ने दावा किया था कि छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपये की नकदी, सोना और कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पंजाब सरकार ने 19 अक्टूबर को डीआईजी भुल्लर को निलंबित कर दिया था।
इसके बाद, 29 अक्टूबर को सीबीआई ने भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की। इसी बीच, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो भी उनके खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज कर चुका था। नवंबर माह में अदालत ने उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था, और यह मामला वर्तमान में जांच के अधीन है। अब हाईकोर्ट भुल्लर की याचिका पर आगे सुनवाई करेगा, जिससे इस मामले की कानूनी जटिलताएं और स्पष्ट होंगी।
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