सलमान खान के पर्सनालिटी राइट्स केस में दिल्ली HC ने भेजा नोटिस, अगली सुनवाई…
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को उनके पर्सनालिटी राइट्स से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक चीन स्थित AI वॉयस-जेनरेटिंग कंपनी की याचिका पर आया है। कोर्ट ने सलमान खान से चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता कंपनी ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सलमान खान के पर्सनालिटी राइट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। कंपनी की मांग है कि कोर्ट अपने 11 दिसंबर के अंतरिम आदेश को पलटे।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने सलमान खान की आवाज और पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता कंपनी मुख्य रूप से वॉयस मॉडल बनाने का काम करती है।
सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। 11 दिसंबर को कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को तीन दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा था कि यदि किसी भी प्रतिवादी को सलमान खान के नाम, तस्वीरों या अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं का व्यावसायिक उत्पादों को बेचने के लिए उपयोग करते पाया गया, तो वे व्यक्तिगत रूप से स्टे ऑर्डर लागू करेंगी।
कोर्ट ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को खान के मुकदमे को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत एक औपचारिक शिकायत के रूप में मानने का भी निर्देश दिया था।
खान ने अदालत से अनुरोध किया था कि उनके नाम, चित्र, आवाज, संवाद, तौर-तरीके या उनसे जुड़े किसी भी ट्रेडमार्क का उपयोग पहचाने गए और अज्ञात (जॉन डो) प्रतिवादियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाए। इस मामले में कोर्ट का फैसला आम लोगों के लिए उनकी पहचान और आवाज के अनधिकृत उपयोग को रोकने में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा।
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