दो पैन कार्ड मामला: आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई 5 दिसंबर तक टली
रामपुर की अदालत में दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की है।
गौरतलब है कि आजम खान को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ इस मामले में सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से वह 17 नवंबर से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। इस सजा के विरुद्ध उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील दायर की है और साथ ही जमानत की अर्जी भी लगाई थी। मंगलवार को अभियोजन पक्ष को इस अपील और जमानत याचिका के विरुद्ध अपनी आपत्ति दाखिल करनी थी, लेकिन उन्होंने समय की मांग की।
यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। आरोप है कि आजम खान ने अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए एक दूसरा पैन कार्ड बनवाया था। इस दूसरे पैन कार्ड में अब्दुल्ला की उम्र पहले वाले पैन कार्ड की तुलना में तीन वर्ष अधिक दर्शाई गई थी। अब्दुल्ला आजम ने चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसी दूसरे पैन कार्ड का प्रयोग किया था, जबकि पहले से बने पैन कार्ड का उपयोग वह अपनी पासबुक और आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसे कार्यों में कर चुके थे।
वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने इस फर्जीवाड़े के संबंध में सिविल लाइंस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पिता-पुत्र को पैन कार्ड बनवाने में फर्जीवाड़ा करने का दोषी पाया और उन्हें सात-सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के बाद से ही आजम खान राजनीतिक और कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और अब उनकी जमानत पर होने वाली सुनवाई का सभी को इंतजार है।
