दिल्ली की जहरीली हवा: स्कूलों पर फैसला लेने के लिए शिक्षा सचिव तलब
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का बढ़ता संकट अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। कोर्ट ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते हालात के मद्देनजर स्कूलों को बंद करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि सरकार और संबंधित विभागों की ओर से याचिका पर संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कई उत्तरदाताओं, जिनमें दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय शामिल हैं, ने नोटिस मिलने के बावजूद अपना पक्ष रखने के लिए काउंटर हलफनामा दाखिल नहीं किया। पीठ ने कहा कि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस भेजे जाने के बावजूद केवल एक पक्ष ने ही जवाब दिया है, जबकि दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने उपस्थिति दर्ज कराने की जहमत नहीं उठाई।
अदालत ने कहा कि दुर्भाग्यवश, यह विभाग भी अदालत की सहायता के लिए आगे नहीं आया। ऐसी परिस्थितियों में, हम दिल्ली राज्य के शिक्षा निदेशालय के सचिव को तलब करते हैं, जो 01 दिसंबर, 2025 को उपस्थित रहेंगे। इस बीच, दिल्ली की एनसीटी और इसके शिक्षा निदेशालय को भी अपना काउंटर हलफनामा दाखिल करना होगा। पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशालय के सचिव को सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है।
एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ को यह भी बताया गया कि वर्ष 2022, 2023 और 2024 में भी दिल्ली की विषाक्त वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को लंबे समय तक बंद रखना पड़ा था। यह स्थिति चिंताजनक है और बच्चों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर गंभीर प्रभाव डालती है। कोर्ट का यह कदम इस बात का संकेत है कि वह इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है और चाहता है कि संबंधित विभाग इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए।
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