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10 साल की बच्ची से दरिंदगी: कोर्ट ने दोषी को सुनाई ‘प्राकृत जीवन काल’ की सजा, लगाया भारी जुर्माना

By Dec 10, 2025

न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को आजीवन कारावास प्राकृत जीवन काल की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी आरोपित किया गया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना शिकोहाबाद क्षेत्र निवासी 10 वर्षीय बालिका 29 जून 2025 को अपने भाई के यहां सब्जी देने गई थी। लौटते समय नौशहरा निवासी शहजाद पुत्र अली मोहम्मद उसे मिल गया। वह बालिका को नमकीन दिलाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले गया। वहां तमंचा दिखाकर उसने बालिका के साथ गलत काम किया। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शहजाद को 65 (2), 5 एम/6, पॉक्सो 351(3) के तहत दोषी माना।

न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास प्राकृत जीवन काल की सजा सुनाई। उस पर एक लाख दो हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि पीड़िता के पिता को देने के आदेश दिए।

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