बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल? जानें कैसे पाएं PM फसल बीमा का मुआवजा
उत्तर प्रदेश के किसानों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत, कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलों के खराब होने पर किसान बीमा क्लेम कर सकते हैं। यदि कटाई के 14 दिनों के भीतर फसल क्षतिग्रस्त होती है, तो उसे बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार मुआवजे की राशि तय कर सकती है।
यह योजना किसानों को फसल के नुकसान या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसानों को न्यूनतम प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जबकि शेष राशि सरकार वहन करती है। बीमा कवरेज में बुवाई से लेकर कटाई तक के सभी प्राकृतिक जोखिम शामिल हैं, जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, कीटों का प्रकोप और विभिन्न बीमारियाँ।
फसल नुकसान की स्थिति में, किसानों को अपनी क्लेम रिपोर्ट संबंधित बीमा कंपनी, बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से दर्ज करानी होगी। ऑनलाइन पोर्टल www.pmfby.gov.in पर भी क्लेम दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। ओलावृष्टि या बाढ़ जैसी स्थानीय आपदाओं के मामले में, 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।
बीमा क्लेम के लिए, किसानों को फसल कटाई से पहले या बाद में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी, बैंक, CSC या कृषि अधिकारी को देनी होगी। इसके साथ बीमा पॉलिसी नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण और फसल नुकसान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद, संबंधित अधिकारियों की एक टीम क्षेत्र का दौरा कर जांच करेगी। जांच उपरांत क्लेम स्वीकृत होने पर, राशि सीधे DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। फसल नुकसान की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 या व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर संपर्क किया जा सकता है।
बीमा राशि प्राप्त होने में लगभग दो महीने का समय लग सकता है, क्योंकि सूचना दर्ज होने के बाद अधिकारियों की टीम सत्यापन करती है और रिपोर्ट सबमिट करती है। क्लेम की स्थिति जानने के लिए, किसान आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाकर ‘एप्लीकेशन स्टेटस’ पर क्लिक कर अपना आवेदन नंबर और कैप्चा भरकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी मेहनत की कमाई को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित कर सकते हैं।
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